एमसीबी/ मनेंद्रगढ़
कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे व जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र सोनी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के नियमों के पालन हेतु विकासखंड मनेंद्रगढ़ अंतर्गत बस स्टैंड के स्कूलों के आसपास में पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 11 चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। सिगरेट/तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। कोटपा नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई। दल का प्रतिनिधित्व डॉ. कीर्ति चौहान (जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी) डॉ. विक्की टोप्पो, आलोक मिंज, खाद्य निरीक्षक विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। दल के रूप में पुलिस विभाग से गोविंन्द , स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे।

More Stories
चैत्र नवरात्र का असर: 3 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, मंदिरों में गूंजे ‘जय माता दी’
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द, गोंदिया में मरम्मत कार्य जारी
सीएम योगी ने प्रयागराज समेत 10 जिलों के अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट, जानिए क्या कहा