कोरबा
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक साल पहले युवक अमित साहू की बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड को आरोपियों ने फिरौती वसूलने के लिए अंजाम दिया था. अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
दरअसल, मृतक अमित साहू 25 वर्षीय मृतक अमित साहू एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता था. आरोपी, जो उनका ही पड़ोसी था, पैसों के लालच में साजिश रची. 14 फरवरी, 2024 को सबसे पहले उसने गांव के एक व्यक्ति शौच का बहाना बनाकर मोबाइल फोन लिया और फरार हो गया. इसके बाद आरोपियों ने अमित को पकड़ लिया और हाथ-पांव रस्सी से बांध दिए. बोलेरो से आठ बार कुचला, फिर दरिंदो ने अमित को तड़पा देखकर पत्थर से सिर को कुचला.
मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में हुई. कुल 22 गवाहों की गवाही और ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया गया. कोर्ट ने मुख्य आरोपी हेमलाल दिव्य, पवन कंवर और राजेश लहरे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

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