नई दिल्ली
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण का हवाला देकर हर साल अन्य पात्र अवकाशों के अलावा 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले सकते हैं। ये पात्र अवकाशों के अलावा प्रति वर्ष 30 दिन के अर्जित अवकाश के रूप में होगी। इसके अलावे कर्मचारी 20 दिन का अवकाश आधे वेतन के साथ ले सकते हैं। केंद्रीय कर्मियों को 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश लेने की भी छूट है।
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में अन्य पात्र छुट्टियों के अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की आधे वेतन की छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी का प्रावधान है। इसका लाभ वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारणों से उठा सकते हैं।

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