गंभीर अपराध के दोषी बंदियों की सजा यथावत रहेगी
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जेल विभाग को प्रदेश की जेलों के पात्र दंडित बंदियों की सजा में लगभग 60 दिन की छूट देने के निर्देश दिए हैं। सजा में दी गई इस छूट से विभिन्न जेलों में बंद 21 हजार बंदियों में से लगभग 14 हजार बंदी लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की इस समय पूर्व रिहाई नीति में आतंकवादी गतिविधि, लैंगिक अपराध (पास्को, बलात्कार), मादक पदार्थ और दो से अधिक हत्या जैसे गंभीर अपराध के दोषी बंदी पात्र नहीं होते हैं, उनकी सजा यथावत रहेगी।

More Stories
मप्र में दैवेभो-स्थायीकर्मी की 7 कैटेगरी खत्म, आदिवासी जिलों के लिए 1782 करोड़ का सिंचाई पैकेज
धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले हरियाणवी रैपर की सफाई: ‘एल्बम में बदलूंगा विवादित लाइन’
Khajuraho International Film Festival आज से शुरू, 22 दिसंबर तक दिखेंगी 200 देश-विदेश की फ़िल्में