
भोपाल
पांच साल बाद सरकार एक बार फिर विधायकों को वाहन और आवास के लिए कर्ज लेने पर ब्याज अनुदान की सुविधा देने जा रही है। अब यह राशि अभी तक वाहन के लिए 15 लाख और आवास के लिए 25 लाख निर्धारित थी। इसे दोगुना किया जा रहा है, लेकिन ब्याज अनुदान में दो श्रेणी बना दी है। 15 लाख से अधिक का वाहन और 25 लाख से अधिक का आवास लेने पर सरकार केवल दो प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। शेष ब्याज विधायक को स्वयं चुकाना होगा। यदि इस राशि से कम का वाहन या आवास लिया जाता है तो चार प्रतिशत ब्याज विधायक को देना होगा और शेष का भुगतान सरकार करेगी।
कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा प्रस्ताव
वित्त विभाग ने संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को संशोधन के साथ सहमति दे दी है। अब इसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 16वीं विधानसभा (दिसंबर 2023-2028) के लिए निर्वाचित सदस्य काफी समय से मांग कर रहे थे, कि वाहन और आवास ऋण पर दी जाने वाली ब्याज अनुदान की सुविधा को बहाल किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस पर सहमति जताई और मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव से चर्चा की थी। सदस्य सुविधा समिति ने प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग को भेजा, जिसे विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अनुमोदन से वित्त विभाग भेजा गया। वाहन ऋण की राशि 15 लाख के स्थान पर 25 लाख और आवास ऋण की राशि 25 के स्थान पर 50 लाख रुपये रहेगी लेकिन ब्याज अनुदान दो श्रेणी में मिलेगा।
दो प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा
विभाग का मानना है कि 15 लाख से अधिक का वाहन और 25 लाख से अधिक का आवास लेने वाले लोग ब्याज भी चुका सकते हैं इसलिए ऐसे विधायकों को केवल दो प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। शेष ब्याज उन्हें ही चुकाना होगा। यदि कम ऋण लिया जाता है तो पहले की तरह चार प्रतिशत ब्याज विधायक को देना होगा और शेष राशि सरकार चुकाएगी। अब इस प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 15वीं विधानसभा में कोरोना महामारी के कारण सरकार ने इस योजना पर ब्रेक लगा दिया था।
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