
संभल
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं. संभल की कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा है. पूरा मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट के साथ है.
हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 15 जनवरी को बयान दिया था कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडिया स्टेट से है. सिमरन गुप्ता ने इस बयान को भारतीयों की भावनाएं भड़काने वाला बताया और अधिकारियों से शिकायत की थी. अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर, सिमरन गुप्ता ने 23 जनवरी को संभल के चंदौसी जिला कोर्ट में मामला दर्ज कराया. एडीजे सेकंड कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
राहुल गांधी का बयान संविधान के प्रति अनादर
सिमरन गुप्ता का कहना है कि राहुल गांधी का बयान भारतीय संविधान के प्रति अनादर को दर्शाता है. साथ भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है. सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी पर हिंदुओं के खिलाफ बयान देकर उनकी भावनाएं भड़काने का भी आरोप लगाया है.
4 अप्रैल को पेश होने का आदेश
बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए कोर्ट) ने सिमरन गुप्ता के प्रार्थना पत्र को ख़ारिज कर दिया था. जिसके बाद सिमरन गुप्ता ने अपने वकील सचिन गोयल के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में रिवीजन दायर किया. जिस पर एडीजे सेकेंड निर्भय नारायण राय की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है.
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