जबलपुर
मध्य प्रदेश में आरक्षण भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि 2023 में आयोजित आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी उम्मीदवारों को 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर चयनित किया जाए।
याचिका में अपीलकर्ता भूपेंद्र लोधी और 49 अन्य याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में लिखित और शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, मेडिकल परीक्षण के लिए 1:7 के अनुपात में चयन किया जाना था। इसके अनुसार, ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था।
हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। कोर्ट ने विभिन्न विभागों में 14 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश दिए थे, लेकिन 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक नहीं लगाई थी।
याचिका में कहा गया था कि भर्ती के लिए तीन सूची तैयार की गई हैं: 87 प्रतिशत सामान्य वर्ग, और 13-13 प्रतिशत ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के लिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 14 प्रतिशत आरक्षण के कारण चयन में त्रुटि हुई है और उन्होंने 27 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करने की अपील की थी।
हाईकोर्ट की युगलपीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि एकलपीठ का निर्णय सही था और उसमें कोई त्रुटि नहीं है।

More Stories
गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर को विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए प्रावधानों को प्रस्ताव में करें शामिल : उप मुख्यमंत्री शुक्ल
जनता के स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
हर समाज को साथ लेकर चलना ही हमारी सरकार का उद्देश्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव