कोंडागांव.
सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा जिले के अंतर्गत संचालित 50 स्कूली बसों की जांच की गई। जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों के साथ-साथ फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान 6 वाहन बिना फिटनेस, 2 वाहन बिना परमिट, 3 वाहन बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र तथा 7 वाहनों के अग्निशमन यंत्र बंद पाए गए। इस प्रकार कुल 18 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 40 हजार 900 रुपये का चालान काटा गया। स्कूली बसों की जांच के साथ-साथ सभी बस चालकों एवं परिचालकों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया, ताकि बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके।
जांच के दौरान परिवहन अधिकारी ने सभी चालकों एवं परिचालकों को यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित वर्दी में रहने, ओवर स्पीड वाहन न चलाने, शराब सेवन कर वाहन न चलाने तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए।

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