अनूपपुर
बीते दिन सुबह 16 वर्ष 11 माह की नाबालिग बालिका के द्वारा अपने परिजनो के साथ थाना कोतवाली अनूपपुर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मोबाईल फोन पर बातचीत और सोशल मीडिया इन्टाग्राम से दोस्ती करके रवि कोल निवासी अमलई जिला शहडोल ने शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाकर दुष्कृत्य किया जो नाबालिग बालिका की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 214/25 धारा 137(2),87,69 बी.एन.एस., 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सरिता लकड़ा, प्रधान आरक्षक शेख रसीद, रीतेश सिहं, आरक्षक प्रकाश तिवारी द्वारा तत्काल आरोपी रवि कोल पिता समनू कोल उम्र करीब 27 साल निवासी अमलाई जिला शहडोल को उसकी ससुराल जैतपुर जिला शहडोल से गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि माता पिता एवं पालको को चाहिए कि वह नाबालिग बालक एवं बालिकाओ को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाटसअप एवं विभिन्न आनलाईन इंटरनेट आधारित गेम के उपयोग के दौरान आवश्यक रूप से निगरानी रखे जिससे कि नाबालिग बालक बालिकाओं को इस प्रकार के अपराधो का शिकार होने से बचाया जा सके।

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