शहडोल
कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने भंडारित खराब खाद्यान्न में अत्यंत गंभीर अनियमितता पर म.प्र.सिवल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्रीमती सुधा रघु, शाखा प्रबंधक एमपीडब्ल्यूएलसी बुढार मूल पद कनिष्ठ सहायक एवं सुश्री आगरवती बैगा कनिष्ठ सहायक एमपीएससीएससी बुढार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

More Stories
पं. कुंजीलाल दुबे का विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल भुलाया नहीं जा सकता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
MP में 3 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट, मार्च में पहली बार ओलावृष्टि की संभावना
अधिमान्य पत्रकार नेतृत्व समिति के द्वारा जीतू पटवारी से की मुलाकात